हर व्यक्ति अपने व परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा सिर्फ इसलिए खरीदता है, ताकि मेडिकल इमरजेंसी जैसी परेशानी की घड़ी में वह बिना पैसे की चिंता किए अपना या परिवार के किसी सदस्य का इलाज करा सके। कंपनी का भी यह दायित्व होता है कि अपने ग्राहक की जल्द से जल्द वित्तीय रूप मदद की जाए। जब पॉलिसी धारक को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो वह अपनी बीमाकर्ता कंपनी में क्लेम करता है और कंपनी उसे मेडिकल खर्च के लिए एक निश्चित राशि देती है। इस प्रोसेस को क्लेम सेटलमेंट कहा जाता है।
हेल्थ इन्शुरन्स प्लान में क्लेम सेटलमेंट बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि वास्तव में यही वह प्रोसेस है, जिसके लिए एक पॉलिसीधारक प्रीमियम भरता है। अधिकतर लोग स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदने से पहले इन चीजों के बारे में पढ़ते नहीं हैं, जिस कारण से क्लेम रिजेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस लेख में हम क्लेम सेटलमेंट क्या है, क्लेम सेटलमेंट के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है और क्लेम एसेसमेंट क्या है आदि के बारे में जानेंगे।
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