गोवा सरकार ने राज्य के स्थायी निवासियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की। यह एक विशेष सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें गोवा के स्थायी निवासियों को मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दीन दयाल हेल्थ इन्शुरन्स प्लान में बीमाधारकों को 2.5 लाख से 4 लाख तक के मेडिकल खर्च पर कवरेज मिलती है, जो परिवार में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है।

इस योजना के तहत कवर होने वाले गोवा के निवासियों को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और नेटवर्क लिस्ट में आने वाले प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलती है। पॉलिसी प्रीमियम 200 से 300 होगा, जो मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है, जिन्हें दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत कवरेज मिली है।

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  1. दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना क्या है?
  2. दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना की पात्रता क्या है?
  3. दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के क्या लाभ हैं?
  4. दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?

दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना को डीडीएसएसवाई के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम है। इस योजना को गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई 2016 को शुरू किया गया था। यह नई योजना उन परिवारों को हेल्थ कवरेज प्रदान करती है, जो 5 साल या उससे अधिक समय से गोवा में रह रहे हैं।

दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना 2021 के अंतर्गत जिस परिवार में 3 लोगों को कवर किया जा रहा है, उनको 2.5 लाख रुपये तक की कवरेज मिलती है। यदि परिवार में 4 या उससे अधिक लोगों को कवर किया जा रहा है, तो 4 लाख रुपये तक के मेडिकल खर्च पर कवरेज मिलती है।

इस इन्शुरन्स प्लान का वार्षिक प्रीमियम 3206 रुपये होता है, जो राज्य सरकार द्वारा इन्शुरन्स कंपनी को भुगतान किया जाता है। बीमा योजना से कवर परिवारों को विशेष हेल्थ हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल राज्य के किसी भी सरकारी या नेटवर्क लिस्ट में शामिल प्राइवेट अस्पताल में बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

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गोवा सरकार द्वारा निर्धारित दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के पात्रता मापदंड नीचे सूचीबद्ध हैं -

  • गोवा राज्य के स्थायी निवासी डीडीएसएसवाई का लाभ लेने के हकदार हैं और जो व्यक्ति 5 साल या उससे अधिक समय से गोवा में रहता है, उसे स्थायी निवासी मानकर यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है।
  • केंद्रिय व राज्य सरकार के वे सभी अधिकारी जिन्हें पहले से ही सरकार की तरफ से मेडिकल खर्च पर लाभ सेवाएं मिली हुई हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।

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डीडीएसएसवाई से मिलने वाले मुख्य लाभों में निम्न शामिल हैं -

  • जिन परिवारों में तीन या उससे कम लोग बीमित हैं उन्हें 2.5 लाख रुपये तक और चार या उससे अधिक लोग बीमित हैं 4 लाख रुपये तक वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलती है।
  • मौजूदा पॉलिसी का लाभ लेते हुए अधिक प्रीमियम का भुगतान करके मेडिकल कवरेज राशि को बढ़ाया जा सकता है।
  • यह बीमा योजना लगभग 447 ऐसी मेडिकल प्रक्रियाओं पर कवरेज प्रदान करती है, जिनमें अस्पताल में भर्ती (हॉस्पिटलाइजेशन) होना पड़ता है।
  • क्रोनिक बीमारियों को नियंत्रित रखने के लिए दवाओं व अन्य मेडिकल खर्च के लिए 15,000 रुपये तक की कवरेज मिलती है।
  • मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी और सेरेब्रल पाल्सी जैसे रोगों की दवाओं के खर्च पर कवरेज दी जाती है। 
  • स्वास्थ्य सेवा का लाभ परिवार के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से या फिर एक व्यक्ति द्वारा भी लिया जा सकता है।

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नीचे कुछ विशेष दस्तावेजों की सूची दी गई है, जो गोवा के निवासियों को डीडीएसएसवाई का पंजीकरण करने के लिए जमा कराने पड़ते हैं - 

  • आधार कार्ड
  • एनरॉलमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप (नामांकन प्राप्ति स्वीकृति पर्ची)
  • निवास स्थान प्रमाण (जो कम से कम 5 साल पहले जारी किया गया हो)
  • पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र जो दर्शाता है कि आपकी आय प्रति वर्ष 6 लाख से कम है (ओबीसी श्रेणी के मामले में)।
  • आदिम जाति कल्याण निदेशालय या डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र
  • यदि व्यक्ति विकलांग है, तो विकलांगता प्रमाण पत्र

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