सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक जीवन बीमा है, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं। इसलिए इस योजना के लाभार्थी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप myUpchar बीमा प्लस पॉलिसी खरीद सकते हैं, जो बेहत किफायती प्रीमियम पर बेहतरीन कवरेज देती है। इसके अलावा myUpchar बीमा प्लस में 24x7 फ्री टेली ओपीडी की भी सुविधा मिलती है। पीएमजेजेबीवाई को भारत सरकार ने देश के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है। यह विशुद्ध रूप से एक टर्म इन्शुरन्स है, जिसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू और मिच्योरिटी बैनिफिट कुछ भी नहीं होते हैं। यदि आप भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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पीएमजेजेबीवाई को आप साल-दर-साल रिन्यु करवा सकते हैं और यह बीमाधारक को 2 लाख रुपये सम-इनश्योर्ड का लाइफ कवरेज उपलब्ध कराती है। यह दो लाख रुपये बीमाधारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को दिया जाता है। चूंकि भारत सरकार ने देश के गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर यह योजना लॉन्च की है, तो इसका प्रीमियम भी काफी कम रखा गया है। इस योजना के लिए आपको सालाना 330 रुपये प्रीमियम चुकाना होगा। इस पॉलिसी के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो इस आर्टिकल को आगे भी पढ़ना जारी रखें -

  1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषताएं - Features of PMJJBY in Hindi
  2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ - PMJJBY Benefits in Hindi
  3. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड - Eligibility Criteria of PMJJB Scheme in Hindi
  4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम सेटलमेंट - Claim Settlement Process of PMJJB in Hindi

पीएमजेजेबीवाई एक टर्म इन्शुरन्स है और बीमाधारक को इसके लिए किसी तरह का कोई मिच्योरिटी बैनिफिट नहीं मिलता। इस पॉलिसी की कुछ विशेषताएं निम्न हैं - 

नामांकन अवधि 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन प्रत्येक वर्ष के 1 जून से अगले वर्ष के 31 जून तक के लिए होता है। नामांकन अवधि के दौरान, बीमाधारक को नामांकन करने और बैंक से प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देनी होती है। यदि कोई व्यक्ति 1 जून के बाद इस पॉलिसी को लेना चाहता है, तो उन्हें पॉलिसी वर्ष के प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी लेने के महीने के अनुसार लम-सम करना होगा।

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कवरेज

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेने वाले बीमित व्यक्ति की यदि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को 2 लाख रुपये की कवरेज राशि प्रदान कर दी जाती है। लाभार्थी को दी जाने वाली यह कवरेज राशि टैक्स फ्री है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की क्लेम प्रोसेस बेहद सरल है।

अवधि

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पॉलिसी जारी होने के बाद यह एक वर्ष की अवधि तक मान्य है। क्योंकि यह एक टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी है, इसलिए 55 वर्ष की आयु तक आप इसे हर वर्ष रिन्यु करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को बंद करना चाहता है उसे उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अगला प्रीमियम न चुकाएं, तो पॉलिसी अपने आप बंद हो जाएगी। यही नहीं, अगर बाद में फिर से पॉलिसी को शुरू करना हो तो हेल्थ सर्टिफिकेट और पॉलिसी का प्रीमियम चुकाकर पॉलिसी फिर से शुरू कर सकते हैं।

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प्रीमियम 

कोई भी गरीब व्यक्ति सिर्फ 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम चुकाकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हिस्सा बन सकता है। कम आय वर्ग के लोगों के लिए अनिश्चित भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह यह अच्छी निवेश स्कीम है, जिसमें यदि बीमित व्यक्ति की मौत हो जाए तो परिवार को पैसे की समस्या नहीं होती। आपकी उम्र भले ही 18 वर्ष हो या 50 इस पॉलिसी के तहत प्रीमियम एक समान रहता है।

प्रीमियम का भगुतान कैसे करें 

बैंक लाभार्थी के सेविंग अकाउंट से प्रीमियम की राशि ऑटो-डेबिट के माध्यम से काट लेता है। पॉलिसी का प्रीमियम चुकाने का यह एकमात्र माध्यम है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का रिन्युअल प्रतिवर्ष 25-31 मई के बीच होता है। यदि आप पॉलिसी को आगे जारी नहीं रखना चाहते तो आपको प्रीमियम के ऑटो डेबिट होने से पहले प्रीमियम भुगतान को रोकने के लिए एक रिक्वेस्ट देनी होगी।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का न सिर्फ प्रीमियम कम है, बल्कि यह हर उम्र के लोगों के लिए एक समान ही रहता है। पीएमजेजेबीवाई के लाभ निम्नलिखित हैं -

मृत्यु होने पर

 यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की सम-इनश्योर्ड वैल्यू दी जाती है।

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मिच्योरिटी लाभ

 जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, यह एक टर्म इन्शुरन्स है, इसलिए इस पॉलिसी में किसी तरह की सरेंडर वैल्यू या मिच्योरिटी लाभ नहीं मिलता।

टैक्स लाभ 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए चुकाए गए प्रीमियम के लिए आपको आयकर कानून की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है। यदि बीमाधारक फॉर्म 15 जी/15 एच जमा नहीं करता है तो एक लाख रुपये से ज्यादा के लाइफ इन्शुरन्स के लिए 2 फीसद टैक्स देना होता है।

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  • 18-50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट है वह इसमें शामिल बैंक से पीएमजेजेबी योजना के तहत एनरॉल करवा सकता है।
  • भले ही आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हों, आप सिर्फ एक बैंक अकाउंट से ही इस योजना के लिए एनरॉल कर सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
  • यदि आपने 31 अगस्त 2015 से 30 नवंबर 2015 तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पॉलिसी डिक्लेरेशन फॉर्म में सेल्फ अटेस्टेड मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा कि आपको किसी तरह की कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं है।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस बहुत ही आसान है। नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखें -

लाभार्थी क्या करे

  • यदि किसी कारण बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जिस बैंक अकाउंट को लिंक किया गया है उस बैंक में जाना होगा। नॉमिनी को बैंक में बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा।
  • इसके बाद नॉमिनी को बैंक या इन्शुरन्स कंपनी से एक क्लेम फॉर्म लेना होगा।
  • क्लेम फॉर्म लेने के बाद उसमें अच्छी तरह से सभी जरूरी जानकारियां भरें और फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे डिस्चार्ज रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, कैंसिल चैक की फोटो कॉपी, नॉमिनी की बैंक डिटेल या बीमाधारक की अकाउंट डिटेल भी जमा करें।

बैंक की भूमिका

  • नॉमिनी द्वारा सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद बैंक उन दस्तावेजों की जांच करता है।
  • जांच के बाद बैंक निम्न दस्तावेजों को इन्शुरन्स कंपनी में जमा करवाता है।
    • सभी जरूरी जानकारी के साथ अच्छी तरह से भरा गया फॉर्म
    • डिस्चार्ज रसीद
    • मृत्यु प्रमाण पत्र
    • नॉमिनी के कैंसिल चैक की फोटो कॉपी

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इन्शुरन्स कंपनी की भूमिका

  • क्लेम फॉर्म और सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद इन्शुरन्स कंपनी भी अपनी ओर से जरूर जांच करेगी। 
  • फाइल किए गए क्लेम का वैरिफिकेशन हो जाने के बाद क्लेम की राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांस्फर कर दी जाती है।
  • एक बार लाभार्थी द्वारा क्लेम का आवेदन करने के बाद इन्शुरन्स कंपनी अधिकतम 30 दिन के भीतर क्लेम को स्वीकृत करके क्लेम राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांस्फर कर देती है।
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