महिलाओं और बच्चों की हालत किसी भी समाज का आईना होता है। जितना स्वस्थ मां और उसका बच्चा होंगे, उतना ही स्वस्थ समाज भी होगा। हमारे देश के ग्रामीण अंचलों, छोटे नगरों और कस्बों में अधिकांश महिलाएं कुपोषित हैं। ग्रामीण अंचल की महिलाओं का एक बड़ा वर्ग कुपोषण और एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित है। कुपोषण बच्चे के जन्म पर बहुत बुरा असर डालता है। एक कुपोषित मां अक्सर आदर्श वजन से कम वजन वाले बच्चे को ही जन्म देगी। इसकी वजह से मां और बच्चे दोनों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भी कहा जाता है और पूर्व में इसका नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना यानी आईजीएमएसवाय था।

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  1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की विशेषताएं - Features of PMMVY in Hindi
  2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ - Benefits of PMMVY in Hindi
  3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें - How To Apply For PMMVY Online in Hindi?
  4. मातृत्व लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें - Offline Procedure to Claim Maternity Benefits under PMMVY in Hindi?

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार हैं -

  • पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में महिलाओं को पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए, योजना के तहत नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • नकद लाभ देने का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है। (और पढ़ें - स्तनपान से जुड़ी समस्याएं)
  • इस योजना में सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को शामिल किया जाता है। हालांकि, जो महिलाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू में काम करती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता।
  • इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिर्फ उन्हीं गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिले जो एक जनवरी 2017 तक गर्भवती थीं या उसके बाद हुईं। इस योजना का लाभ सिर्फ पहले बच्चे के लिए ही लिया जा सकता है।
  • लाभार्थी के लिए गर्भावस्था की तारीख और चरण की गणना एमसीपी कार्ड में दर्ज एलएमपी तिथि के आधार पर की जाती है।
  • गर्भपात या मृत बच्चे के जन्म के मामले में भी सिर्फ एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में बाकी की किस्तें भविष्य में होने वाले गर्भधारण के दौरान मिलेंगी। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी दूसरी और तीसरी किस्त भविष्य में होने वाली गर्भावस्था के समय भी ले सकते हैं।
  • यदि महिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी किस्त का लाभ ले चुकी है और भविष्य में नवजात की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ दोबारा नहीं लिया जा सकता।
  • गर्भवती आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ ले सकती हैं।

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ निम्नवत हैं -

इस योजना के तहत माता को तीन किस्त में 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके तहत 1000 रुपये की पहली किश्त आंगनवाड़ी केंद्र, एप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी में समय पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करवाने पर दी जाती है। इसके बाद 2000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 महीने होने पर तब दी जाती है जब कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच पूरी हो जाए। बच्चे के पैदा होने और उसके जन्म प्रमाण पत्र बन जाने के बाद जब पहले दौर का टीकाकरण (बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी) हो जाने पर तीसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि पात्र महिला के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैनिफिट के तौर पर ट्रांस्फर की जाती है।

पात्र लाभार्थी महिलाएं संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) में भी शामिल हो सकती हैं। इस योजना के तहत मातृत्व लाभ के तौर पर हर महिला को 6000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना योजना के तहत लाभार्थी के ऑनलाइन आवेदन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस स्कीम के तहत पात्र महिला को आवेदन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, एप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। हालांकि,अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह व्यवस्था भिन्न हो सकती है। इसी तरह से इस योजना के तहत क्लेम करने के लिए भी आपको आंगनवाड़ी केंद्र और एप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी में ही संपर्क करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी को एक निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करवाना होता है।

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आप व्यक्तिगत तौर पर https://pmmvycas.nic.in पर जाकर निर्धारित फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किस स्थिति के लिए किस फॉर्म की आवश्यकता होगी चलिए जानते हैं -

  • फॉर्म -1ए - नए लाभार्थी के पंजीकरण के लिए और पहली किस्त का क्लेम करने के लिए इस फॉर्म को भरा जाता है।
  • फॉर्म -1बी - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दूसरी किस्त पाने के लिए इस फॉर्म को भरा जाता है।
  • फॉर्म -1सी - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रसव के बाद तीसरी किस्त पाने के लिए इस फॉर्म को भरा जाता है।

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