दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके) एक पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सोसायटी है जो जरूरतमंद और पात्र रोगियों को सरकारी अस्पताल में बीमारी का इलाज करवाने के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय निकायों के स्वायत्त अस्पतालों में इलाज करवा रहे ऐसे रोगियों की सोसाइटी मदद करती है जिन्हें इलाज, उपचार और अन्य मदद की आवश्यता हो।

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  1. दिल्ली आरोग्य कोष के लिए पात्रता - Eligibility for Delhi Arogya Kosh in Hindi
  2. दिल्ली आरोग्य कोष के लिए आवेदन कहां करें - Where to Apply for Delhi Arogya Kosh in Hindi
  3. दिल्ली आरोग्य कोष के लिए आवेदन कैसे करें - How to Apply for Delhi Arogya Kosh in Hindi
  4. दिल्ली आरोग्य कोष के आवेदन की प्रोसेसिंग - Processing of an Application for Delhi Arogya Kosh in Hindi
  • 3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले रोगी इसके लिए पात्र हैं
  • कम से कम पिछले 3 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए (आवेदन जमा करने की तिथि से पहले)
  • रोगी का इलाज दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल, केंद्र सरकार, एम्स या दिल्ली सरकार या स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले स्वायक्त संस्थान के अस्पताल में होना जरूरी है।

आय के सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज (निम्नलिखित में से कोई एक) -

  • वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड (राशन कार्ड)
  • वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम हो तो क्षेत्र के एसडीएम (या राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी) से जारी आय प्रमाण पत्र। 

पिछले तीन साल के स्थायी निवासी प्रमाण के सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज (निम्नलिखित में से कोई एक)

  • क्षेत्र के एसडीएम द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी 
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • मतदाता सूची की कॉपी, जिसमें नाम दर्ज हो
  • आधार कार्ड

नोट : यदि रोगी नाबालिग है, तो रोगी के जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही माता-पिता में से किसी एक का डोमिसाइल प्रमाण (उपरोक्त दस्तावेज में से कोई एक) जरूरी है।

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या

जिस अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं वहां के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट के ऑफिस में संपर्क करें।

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आवेदन पत्र को रोगी द्वारा या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा पूरी तरह से भरा जाना चाहिए और साथ में निम्न दस्तावेज भी जरूरी हैं -

  • यदि आय 3 लाख या उससे कम है तो एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र या आय एक लाख से कम है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड (राशन कार्ड) की फोटो कॉपी।
  • संबंधित सरकारी अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा जारी इलाज की अनुमानित लागत के लिए पत्र, जिसमें रोगी की बीमारी और उपचार के अनुमानित खर्च के साथ-साथ ही उपचार की अनुमानित लागत को उक्त अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट द्वारा प्रमाणित किया किया हो।
  • रोगी की दो तस्वीरें भी जरूरी हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर ने सत्यापित किया हो।
  • उपचार के रिकॉर्ड की फोटोकॉपी

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सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक पूरी तरह से भरा गया आवेदन फॉर्म संबंधित अस्पताल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेस को ई-ऑफिस के माध्यम से भेजता है।

  • इसके बाद, आवेदन को वित्त विभाग, जीएनसीटीडी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है और उसके बाद दिल्ली आरोग्य कोष के अध्यक्ष को उनके एप्रूवल के लिए भेजा जाता है।
  • 25000 रुपये तक की वित्तीय मदद तो डीजीएचएस के स्तर पर ही जारी हो जाती है। 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद वित्त विभाग की मंजूरी के बाद डीजीएचएस के स्तर से जारी होती है।
  • 1.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद के लिए दिल्ली आरोग्य कोष के अध्यक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
  • सभी जरूरी मंजूरियां मिल जाने के बाद यह आवेदन एक बार फिर पेशेंट वेलफेयर सेल के पास वापस आ जाता है और संबंधित सरकारी अस्पताल को ईसीएस के माध्यम से स्वीकृत राशि ट्रांस्फर कर दी जाती है।
  • संबंधित अस्पताल को रोगी और स्वीकृत राशि के संबंध में जानकारी दे दी जाती है, ताकि अस्पताल के स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
  • आवेदक को भी, स्पीड-पोस्ट द्वारा एक चिट्ठी भेजकर इस संबंध में जानकारी दे दी जाती है। यदि आवेदक का टेलीफोन नंबर उपलब्ध है तो उसे फोन पर यह जानकारी दी जाती है।

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