मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान (एमएमजेएए) उत्तर प्रदेश सरकार की एक कोशिश है, राज्य के पिछड़े तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) को ही आगे बढ़ाती है। 1 मार्च 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। समाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार 453 पात्र परिवारों को पीएम-जय योजना का लाभ मिलता है। जबकि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत अतिरिक्त 8 लाख, 43 हजार, 876 अन्य परिवारों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा की कवरेज दी जाती है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत उन परिवारों को हेल्थ कवरेज मुहैया करवाई जाती है, जिन्हें पीएम-जय के तहत कवरेज नहीं मिल पाती है।

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  1. मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की मुख्य विशेषताएं - Core features of Mukhya Mantri Jan Arogya Abhiyan in Hindi
  2. मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए पात्रता - Eligibility Criteria for Mukhya Mantri Jan Arogya Abhiyan in Hindi
  3. मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए आवेदन कैसे करें - How to apply for Mukhya Mantri Jan Arogya Abhiyan in Hindi

मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हेल्थ इन्शुरन्स का लाभ मिलता है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्न हैं -

  • प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है
  • सरकारी व सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में 872 पैकेज के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट
  • सरकारी अस्पतालों के लिए 39 पैकेज आरक्षित
  • मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत पहले से मौजूद बीमारियों (प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज) को कवर किया जाता है। 3 दिन के प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चों के लिए भी इस योजना के तहत कवरेज मिलती है।
  • मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थी देश के किसी भी राज्य और शहर (जहां आयुष्मान भारत योजना लागू होती है) में सरकारी व सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं।
  • मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान लाभार्थियों को एक गोल्डन कार्ड भी दिया जाता है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द उचित इलाज मिल सके। इसके लिए लाभार्थी को सिर्फ एक बार 30 रुपये चुकाने होते हैं।

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मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ लेने के लिए पात्रता जरूरी है। इसके लिए पात्रता निम्न है -

  • मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक के पास राशन कार्ड भी होना चाहिए।

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आयुष्मान भारत - पीएमजय मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाएं -

  • आवेदन के लिए आपको पीएमजय उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। https://www.pmjay.gov.in/uttar_pradesh_profile इस पेज के ऊपरी दाहिने कोने पर 'एम आई एलिजिबल?' पर क्लिक करें
  • योजना के तहत अपनी पात्रता जानने के लिए सभी जरूरी जानकारियां भरें। यदि आप पात्र हुए तो आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र (एप्लीकेशन फॉर्म) आ जाएगा।
  • इस फॉर्म पर सभी जरूरी जानकारियों को भरें। जरूरी दस्तावेजों (जैसे - उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्मतिथि का प्रमाण) की स्कैन कॉपी को भी अपलोड करें।
  • अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें और फिर आवंटित हुए एप्लीकेशन नंबर को संभालकर रख लें।
  • इस तरह से आयुष्मान भारत - पीएमजय मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी।

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