कोविड-19 संकट के बीच केंद्र सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' (ईसी एक्ट) के तहत जरूरी वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा इस बाबत जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के हवाले से आई मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई है। खबर के मुताबिक, बीती एक जुलाई को मंत्रालय के एक मेमोरैंडम में कहा गया है, 'फेस मास्क (दो और तीन लेयर वाले मास्क और एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर्स की उपलब्धता और कीमत के संबंध में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की तरफ से कोई भी नकारात्मक रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए उपभोक्ता मंत्रालय, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रि्ब्यूशन और डिपार्टमेंट ऑफ कन्ज्यूमर्स अफेयर्स ने इन उत्पादों को ईसी एक्ट के तहत 30 जून, 2020 से बतौर आवश्यक वस्तु मानना जारी नहीं रखने का फैसला किया है।'
इससे पहले बीते मार्च महीने में मंत्रालय ने ईसी एक्ट के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तु करार दिया था। मंत्रालय ने कोरोना वायरस संकट के बीच इन चीजों की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता में कमी के चलते यह फैसला किया था। इसके लिए सरकार ने संबंधित कानून में संशोधन तक कर दिया था। लेकिन अब मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन दोनों उत्पादों की उपलब्धता में कोई कमी और कीमत में बढ़ोतरी आती है या नहीं।
हालांकि इस संबंध में बीती 16 जून को सरकार की तरफ से की गई एक सिफारिश ध्यान खींचती है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस सिफारिश में कहा गया था कि कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद आने वाले कुछ ही समय में हैंड सैनिटाइजर्स की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है, लिहाजा इस आधार पर इस उत्पाद की उपलब्धता को 'सबसे महत्वपूर्ण' मानते हुए इसकी कीमतों को 31 दिसंबर, 2020 तक नियंत्रित किया जाए। लेकिन उससे पहले ही हैंड सैनिटाइजर्स पर से ईसी एक्ट हटा लिया गया है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस फैसले को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव लीना नंदन ने कहा है, 'इन दोनों उत्पादों को 30 जून तक के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था। अब हम इसे और आगे नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि इन दोनों की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है।' लीना नंद ने यह भी कहा कि इस संबंध में फैसला राज्य सरकारों से राय-मशविरा करने के बाद ही लिया गया है।
उत्पाद या दवाइयाँ जिनमें कोविड-19: सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' से बाहर करने का फैसला किया, जानें इसकी वजह है
- Proctosedyl BD Cream - ₹116
- Anovate Ointment - ₹117
- Covifor Injection - ₹3780
- Fabiflu 400 Tablet - ₹856
- Fabiflu 200 Mg Tablet - ₹1292
- Fabiflu (Favipiravir) 200 Mg Tablet - ₹1292
- Fabiflu (Favipiravir) 400 Mg Tablet - ₹1224
- Pilo GO Cream - ₹75
- Anovate Cream - ₹111
- Remdesivir Injection - ₹10500
- Molusafe Capsule - ₹457
- Movfor 200 Mg Capsule - ₹2490
- Molflu 200 Mg Capsule - ₹1400
- Molulife 200 Capsule - ₹1399
- Cipmolnu 200 Mg Capsule - ₹2000
- Molxvir 200 Mg Capsule - ₹1520
- Alzumab Injection - ₹8229
- Immunocin Alpha Plus 1.6mg Injection - ₹5998
- Imualfa 1.6mg Injection 1ml - ₹2628
- Molnutor 200 Mg Capsule - ₹2000




