आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के रूप में वाईएसआर बीमा योजना शुरू की थी। वाईएसआर बीमा योजना एक ऐसी इन्शुरन्स स्कीम है, जिसमें उन परिवारों को मदद मिलती है, जिन्होंने कमाने वालों को खो दिया है। इस बीमा योजना से लगभग 1.41 करोड़ बीपीएल परिवारों को कवर किया गया, जिसमें सरकार प्रीमियम के रूप में प्रतिवर्ष 510 करोड़ रुपये तक भुगतान करती है।

गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी परिवारों के कमाने वाले व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 70 उम्र के बीच हो वे वाईएसआर बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। वाईएसआर बीमा योजना के तहत 18-50 वर्ष की आयु के बीच बीमाधारक की मृत्यु होने पर सरकार उसे 1 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करती है। इस लेख में हम वाईएसआर बीमा योजना क्या है, यह किसके लिए है और इससे क्या लाभ मिलते हैं, आदि के बारे में बात करेंगे।

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  1. क्या है वाईएसआर बीमा योजना?
  2. वाईएसआर बीमा योजना के लाभ
  3. वाईएसआर बीमा योजना के लिए पात्रता क्या है
  4. वाईएसआर बीमा योजना में नॉमिनी की नियुक्ति कैसे की जाती है
  5. वाईएसआर बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें

यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक विशेष बीमा योजना है। इस बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को राहत पहुंचाना है, जिनके घर में कमाने वाला मुख्य व्यक्ति अपंग (दुर्घटनाग्रस्त) या उसकी मृत्यु हो जाती है। यह योजना मुख्य रूप से मुश्किल की घड़ी में लोगों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जारी की गई थी।

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जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है यह एक सरकारी बीमा योजना है, इससे बीमाधारकों को मिलने वाले लाभों में निम्न मुख्य हैं -

  • प्राकृतिक मृत्यु होने पर -
    यदि वाईएसआर बीमाधारक व्यक्ति की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है और उसकी सामान्य स्थितियों में मृत्यु होती है तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपये की मदद राशि मिलती है। वाईएसआर बीमा योजना में सरकार सीधे प्रभावित परिवार से संपर्क करके यह मदद पहुंचाती है।
     
  • दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता -
    यदि 18 से 70 वर्ष के बीच बीमाधारक व्यक्ति की किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थायी अपंगता (विकलांगता) हो गई है, तो वित्तीय राहत के रूप में सरकार उसके परिवारजनों को 5 लाख रुपये की राशि प्रदान करती है।

इसके अलावा वाईएसआर बीमा योजना से कुछ अन्य लाभ भी मिलते हैं जैसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 1200 रुपये (एक परिवार में दो बच्चों तक)। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। क्लेम होने के 2 दिन के भीतर 5 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है, ताकि अंतिम संस्कार व अन्य खर्चों में मदद मिल सके और बाकी की राशि का 11 से 13 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाता है। यह बीमा किसी चयनित इन्शुरन्स कंपनी द्वारा एक उचित ग्रुप इन्शुरन्स के तहत किया जाता है और योजना के लिए कुल प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

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YSR बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको तीन मुख्य मापदंडों को पूरा करना है, जो कुछ इस प्रकार हैं -

  • आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो
  • आप गरीबी रेखा के नीचे आते हों
  • आप परिवार में कमाने वाले मुख्य सदस्य हों

यदि आप इन मापदंडों को पूरा करते हैं, तो वाईएसआर बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का हिस्सा बनने के लिए आपकी पात्रता पूरी तरह से नोडल एजेंसी के पास होती है। उपरोक्त मापदंडों की समीक्षा करके की एजेंसी सदस्य की पात्रता का निर्णय लेती है।

उम्र की पुष्टि करना
वाईएसआर बीमा योजना में कवरेज प्राप्त करने के लिए आपको नोडल एजेंसी को यह पुष्टि देनी होगी कि आप योजना द्वारा वांछित आयुवर्ग में ही हैं। आधार एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत आधार कार्ड या अन्य किसी दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण किया जाता है।

इन्शुरन्स एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के तहत हर बीमित व्यक्ति अपने पति/पत्नी, बच्चे या अन्य किसी आश्रित को नॉमिनी बनाता है। ऐसे में यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके इन्शुरन्स कवर का लाभ उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को मिलता है। हालांकि, यदि बीमित व्यक्ति का जीवनसाथी, बच्चे या कोई अन्य आश्रित नहीं है तो वह अपने कानूनी प्रतिनिधी को नॉमिनी बना सकता है। यदि नॉमिनी नाबालिग है, तो बीमित व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है।

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वाईएसआर बीमा योजना के लिए अप्लाई करने के लिए एक असंगठिक कामगार को श्रम आयुक्त कार्यालय में आवेदन करना होता है। उसे इस बात की पुष्टि भी करनी होती है कि वह एक असंगठित कामगार है।

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